अजीत पार्थ न्यूज एजेंसी
विगत पच्चीस अक्टूबर को संतकबीरनगर जनपद के मड़या चौराहे पर स्थित हेवेन मसाज सेंटर पर सीओ सिटी खलीलाबाद, तहसीलदार खलीलाबाद एवं कोतवाली तथा महिला थाना ने छापा मारा गया था। छापेमारी के दौरान उक्त स्थान पर कई संदिग्ध महिलाएं देह व्यापार में लिप्त पाई गई थीं तथा मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुआ था। उक्त मामले में पुलिस द्वारा छानबीन करने पर जानकारी मिली कि मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक की सहमति से स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा ग्राहकों से मोटी रकम लिया जाता है।
पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार की गई महिलाओं से पूछताछ किया गया तथा तलाशी में आधार कार्ड, पैनकार्ड, मोबाइल एवं अन्य सामान बरामद हुए थे। पूछताछ में महिलाओं द्वारा बताया गया कि उन लोगों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु मसाज के लिए वेश्यावृत्ति किया जाता है, जिससे अच्छी कमाई होती है और अनैतिक धंधे से जो भी रुपया प्राप्त होता है, उसमें से आधा रुपया मसाज सेंटर के मालिक व मैनेजर ले लेते हैं तथा आधा वह लोग पाते हैं। उक्त मामले में पुलिस द्वारा मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक नें अपनी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव नें विरोध किया और तर्क दिया कि ऐसे लोगों के कृत्य से समाज में अनैतिकता फैलती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम नें आरोपी मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।