जिला पंचायत राज अधिकारी को शासन नें किया निलंबित, कार्यों में शिथिलता बरतने का लगा आरोप

अजीत पार्थ न्यूज एजेंसी

ग्राम पंचायत अधिकारी की स्थानांतरण प्रकरण को निस्तारित न करने के कारण एवं निदेशक पंचायती राज के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़ धनंजय जायसवाल को शासन ने निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 में धनंजय जायसवाल नें अलीगढ़ जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था। इस दौरान उनके समक्ष विकास खंड खैर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अभिनव सिंह के स्थानांतरण का मामला सामने आया था। उक्त मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्राम पंचायत अधिकारी नें उच्च न्यायालय का शरण लिया। जिस पर हाईकोर्ट नें निदेशक पंचायती राज अटल कुमार राय को प्रकरण को निस्तारित करने का निर्देश दिया था।

सूचना के अनुसार निदेशक पंचायती राज ने उक्त प्रकरण के निस्तारण करने के लिए डीपीआरओ को आदेशित किया, लेकिन उक्त आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। इसके बाद फिर थक हार कर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी उच्च न्यायालय चले गए। उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए शासन ने डीपीआरओ को निलंबित करने का आदेश दिया है।

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