अजीत पार्थ न्यूज एजेंसी
ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर घायल करने के मामले में चौंतीस साल बाद न्यायालय नें पूर्व विधायक को सात वर्ष की सजा सुनाई है।
पूरा मामला अंबेडकरनगर जनपद का है, जहां के पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। वह ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में दोषी पाए गए हैं, उक्त मामले में 34 साल बाद फैसला आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपीएमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार नें हत्या के प्रयास के मामले में पंजीकृत मुकदमे में अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात वर्ष की सजा सुनाई है। उनके ऊपर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सूचना के अनुसार सम्मनपुर थाने के परसकटुई निवासी अरविंद कुमार सिंह नें अकबरपुर कोतवाली के मोहम्मदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय और जगदंबा सिंह के खिलाफ जलालपुर थाने में 26 जून 1990 को जानलेवा हमले का मुकदमा पंजीकृत कराया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार वारदात वाले दिन सुबह करीब दस बजे अरविंद सिंह अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाने के चाचिकपुर निवासी अनिल सिंह के साथ किछौछा बाजार के बरौना गांव में ठेकेदारी के काम के लिए मजदूर लेने गए हुए थे। लौटते समय जब वे किछौछा के सरदारनगर बाजार पहुंचे थे कि उसी समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार नें उन्हें ओवरटेक किया और उनके वाहन के सामने अपनी गाड़ी लगा दिया। कार से पांच लोग असलहा लेकर निकले और उन पर ताबड़तोड गोलियां बरसाने लगे। गोलियों के छर्रे लगने से अरविंद और अनिल लोग घायल हो गए थे। इसके बाद वह कार मोड़कर जलालपुर की तरफ भागे। इस पर पीछे से भी फायरिंग की गई थी। अरविंद सिंह ने जलालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय और जगदंबा सिंह को नामजद किया गया था। जलालपुर से विवेचना बसखारी थाने को हस्तांतरित कर दी गई थी।
पुलिस नें जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले के एक अभियुक्त जगदंबा सिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। पवन पांडेय पहले से जेल में बंद हैं। सोमवार को पवन पांडेय को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में जनपद में विशेष चर्चा है।