अजीत पार्थ न्यूज
मुख्य मार्ग पर डीजे की तेज आवाज एवं आतिशबाजी कर फिल्मी गानों की धुन पर नाचना बरातियों को महंगा पड़ा। पुलिस नें बारातियों सहित लान मालिक, प्रबन्धक,डीजे संचालक एवं आतिशबाज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिससे बरातियों में हड़कंप मच गया।
सूचना के अनुसार बाराबंकी जनपद में बारातियों नें आतिशबाजी के साथ डीजे बजाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को दोनों तरफ से जाम कर दिया था। दो घंटे के अधिक समय से जाम में फंसे राहगीरों नें पुलिस को फोन से शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद उपजिलाधिकारी विजय त्रिवेदी के निर्देश पर पुलिस नें कार्यवाही किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र के असेनी मोड़ स्थित एस.एल लॉन में सोमवार की रात विवाह समारोह का आयोजन था। शहर के बीच से गुजरने वाले लखनऊ अयोध्या नेशनल हाइवे पर बारातियों द्वारा डीजे के साथ पूरे रोड पर आतिशबाजी कर हाइवे को बंद कर दिया गया था। इस दौरान हाइवे पर आने-जाने वाले वाहनों का भीषण जाम लग गया था। इसमें लखनऊ की ओर जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। दो घंटे से अधिक समय से भीषण जाम में फंसे राहगीरों नें पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। जिस पर सदर नवाबगंज उपजिलाधिकारी विजय त्रिवेदी के निर्देश पर पहुंची कोतवाली पुलिस नें जाम खुलवाया।
सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाली उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के अनुसार लखनऊ अयोध्या हाइवे के असेनी मोड़ स्थित एस.एल लॉन में शादी समारोह कार्यक्रम आयोजित था। सोमवार रात करीब 11:48 पर बरातियो के द्वारा बीच सड़क पर भारी मात्रा में आतिशबाजी की जा रही थी और तेज आवाज में कान फोड़ू डी.जे. बजाया जा रहा था। इसके साथ ही हाइवे पर बरातियों नें अपने वाहन बेतरतीबी से मार्ग पर खड़े किए गए थे। जाम में फंसे लोग काफी परेशान थे। जांच के दौरान महिंद्रा पिकप गाड़ी (संख्या यूपी 32 क्यूएन 5061) पर बजा रहे डीजे की अनुमति और गाड़ी के कागजात नही दिखा सका। जिसको मोटर वाहन अधिनियम में सीज कर दिया गया। वहीं शादियों के सीजन में कानून तोड़ने पर पुलिस की हुई इस बड़ी कार्यवाही पर विवाह समारोह आयोजित करने वाले और लॉन मालिकों में हड़कंप मच गया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय त्रिपाठी के अनुसार उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह की तहरीर पर लॉन मालिक, प्रबंधक, डीजे संचालक, आतिशबाज समेत पांच बरातियों के खिलाफ रास्ता बंद करने, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सेवन क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट जैसे अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।