अजीत पार्थ न्यूज बस्ती
दहेज में कार या चार लाख रूपये के मांग की भरपाई न कर पाने से विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले मे पैकोलिया पुलिस ने पति,सास-ससुर,जेठ समेत सात लोगो के बिरुद्ध बीएनएस की धारा 85,115(2), 352, व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
उल्लेखनीय है कि पैकोलिया थाना क्षेत्र के इटई खजुरी ग्राम निवासिनी प्रेरणा सिंह नें पुलिस को दिए तहरीर मे कहा है कि उसका विवाह 20 अप्रैल 2024 को कुनाल सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी रजवापुर धौरहरा, थाना पैकोलिया के साथ हुआ था। ससुराल वाले विदाई होने के बाद उसे लखनऊ के जानकीपुरम मे रहने के लिए ले गए। जिस दिन वह लखनऊ गई उसी दिन से दहेज में कार अथवा उसके बदले में चार लाख रूपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। इसी बात को लेकर विगत 17जून 2025 को उसे मारपीट कर ससुराल से भगा दिया गया ।
पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस नें पति कुनाल सिंह, सास सीमा सिंह, ससुर विजय बहादुर सिंह, जेठ विशाल सिंह, पड़ोसी सुनीता सिंह एवं उनके पति कौशलेंद्र सिंह तथा उनके लड़के मृत्युंजय सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष सुभाष मौर्य के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद मामले की विवेचना की जा रही है।