अजीत पार्थ न्यूज बस्ती
राज्य सूचना आयोग को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता द्वारा समय से सूचना न देने एवं भ्रामक सूचना देने के कारण आयोग से संबंधित सूचना आयुक्त रचना पाल द्वारा 250 रुपए प्रतिदिन के साथ अधिकतम पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त जुर्माना राशि अदा न करने पर उनके वेतन से जुर्मानें की धनराशि की कटौती करने का भी आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बनकटी निवासी राम सकल मौर्य द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता तृतीय खंड से जन सूचना अधिकार 2005 के तहत सूचनाएं मांगी गई थीं जिसको विद्युत विभाग द्वारा ससमय सूचना नहीं देने के कारण उक्त जुर्माना लगाया गया है।