अजीत पार्थ न्यूज बस्ती
मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश (प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट) नें सम्पूर्ण जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2025 तक धारा 163 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि विभिन्न त्यौहार एवं परीक्षाएं होनी है, यथा 24 फरवरी से 24 मार्च तक हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट की संयुक्त परीक्षा, 26 फरवरी को महा शिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को जमात-उल-विदा/रमजान, 30 मार्च को चेटीचन्द्र व 31 मार्च को ईद-उल-फितर का त्यौहार है।
उन्होने बताया कि जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को नकलविहीन, सकुशल एवं शान्ति पूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अन्तर्गत ये आदेश लागू किए गये है।
उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित इत्यादि/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा।
परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों एवं परीक्षको तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह नही करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुंचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो।
उन्होने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी।