अजीत पार्थ न्यूज बस्ती
जनपद के कलवारी थाना अंतर्गत एक ग्राम निवासी एक युवक को मोबाइल देने के बहाने अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म करना भारी पड़ गया। उक्त मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर स्पेशल न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत नें गुरुवार को अभियुक्त के खिलाफ आजीवन कठोर कारावास एवं ग्यारह हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाया है। उक्त मामले में एडीजीसी (एससी-एसटी एक्ट) वीरेंद्र बहादुर सिंह नें अदालत के समक्ष विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा थाना नगर की निवासी थी और उसको दिनांक 24 अगस्त 2021 को अभियुक्त सुरेमन विश्वकर्मा पुत्र चंद्रप्रकाश द्वारा कुसौरा बाजार मोबाइल देने के बहाने बुलाया गया था और उसके साथ शिव चौराहे पर स्थित अपने कमरे पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद मारने पीटने और जान से मारने की धमकी दिया गया था। पीड़िता दुष्कर्म के बाद किसी प्रकार अपने घर पहुंची और ठीक होने के पश्चात उसने कलवारी थाने में तहरीर दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस नें मुकदमा पंजीकृत किया और जिसमें एडीजीसी एससी-एसटी एक्ट वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा 11 गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय नें अभियुक्त सुरेमन विश्वकर्मा पुत्र चंद्रप्रकाश के खिलाफ कठोर आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ ग्यारह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। न्यायालय नें आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा जमानत के दौरान जेल में जबतक बंद रहा, उक्त अवधि को भी उसके सजा में जोड़ा जाएगा
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