अब लखनऊ में 21 वर्ष से कम उम्र के युवकों को शराब पीना एवं बेचना गैरकानूनी

अजीत पार्थ न्यूज लखनऊ

होली से ठीक पहले लखनऊ कमिश्नरेट में एक नया फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब बीयर, अंग्रेजी तथा देसी शराब की दुकानों पर इक्कीस साल से कम उम्र के युवकों को शराब बेचना एवं पीना गैरकानूनी बताया गया है। सं

पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया द्वारा जारी पत्र के अनुसार उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। राजधानी में अक्सर देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग शराब पीकर मारपीट करते हैं जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है। पत्र के मुताबिक समस्त आबकारी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर स्पष्ट रूप से उक्त चेतावनी को चश्पा करेंगें।

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