अजीत पार्थ न्यूज एजेंसी
जनपद संत कबीर नगर के धनघटा थाना अंतर्गत उमरिया बाजार निवासी एक युवक द्वारा झारखंड प्रान्त की एक युवती के साथ प्रेमविवाह करने के बाद विगत 5 सितम्बर को अपने घर पर अवैध संबंध के शक में डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोप में धनघटा पुलिस नें थाने के उपनिरीक्षक की तहरीर पर मृतका के पति के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के उमरिया बाजार निवासी भोलेनाथ 22 पुत्र चन्द्रबली तमिलनाडु में प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं पर झारखंड प्रदेश के चाईवासा जिले के थाना हार्ड डुमरिया के किन्पोसी ग्राम निवासी मनीषा 19 पुत्री रोया सिंकू भी नौकरी करती थी। भोलेनाथ और मनीषा के बीच प्रेम संबंध हो गया और दोनों नें विवाह कर लिया और पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। मनीषा शादी के बाद भी अन्य युवकों से बातचीत किया करती थी जिससे तंग होकर भोलेनाथ मनीषा को लेकर विगत 29 अगस्त को तमिलनाडु से अपने गांव उमरिया बाजार चला आया। उमरिया बाजार आने के बाद भी मनीषा अन्य युवकों से फोन पर बात करने लगी तो भोलेनाथ को यह बाते काफी नागवार गुजरी। भोलेनाथ द्वारा कई बार अन्य युवकों से बात करने के लिए मनीषा को मना किया गया लेकिन वह मान नहीं रही थी।
विगत 5 सितम्बर की शाम मनीषा दूसरे युवक से मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी भोलेनाथ द्वारा उसे समझाया-बुझाया गया लेकिन वह नहीं मानी और कही कि वह अन्य प्रेमी युवकों से बात करेगी, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान कमरे में रखे हुए लकड़ी का मजबूत डंडा उठाकर भोलेनाथ द्वारा मनीषा के सिर पर वार कर दिया गया, जिससे मनीषा के सिर में गंभीर चोटें आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। उसके बाद भोलेनाथ नें परिजनों के साथ मिलकर बेहोशी की हालत में मनीषा को इलाज के लिए सीएचसी हैंसर पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों नें मनीषा को मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया था। पीएम रिपोर्ट में जहां सिर में गंभीर चोट लगने से मनीषा की मृत्यु होने की पुष्टि हो गई तो वहीं पीएम के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच थाने के उपनिरीक्षक जयप्रकाश कुशवाहा को सौपी थी। पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद उपनिरीक्षक जयप्रकाश कुशवाहा की तहरीर पर पुलिस नें मृतका मनीषा के कथित प्रेमी उमरिया बाजार निवासी भोलेनाथ पुत्र चन्द्रबली के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया।
मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रभारी निरीक्षक धनघटा जयप्रकाश दूबे एवं अपराध निरीक्षक धनघटा रामेश्वर यादव ने हमराही पुलिसकर्मी रजनीश यादव और मुन्नेलाल गुप्ता के साथ धनघटा-बिड़हरघाट मार्ग पर बिड़हरघाट से 100 मीटर पूर्व दोपहर करीब 12 बजे आरोपी भोलेनाथ को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे जेल भेज दिया।