∆∆∆•••गौर थाना क्षेत्र के बेलवरिया जंगल का धर्मेंद्र हत्याकांड का मामला
अजीत पार्थ न्यूज बस्ती
जनपद के गौर थाना अंतर्गत बेलवरिया जंगल ग्राम निवासी धर्मेंद्र हत्याकांड में पुलिसिया कार्यवाही से आहत मृतक की पत्नी मासूम बच्चों व रिश्तेदारों के साथ गौर थाने पर पहुंची। मृतका की पत्नी का कहना था कि पुलिस नें धाराओं में अल्पीकरण कर घटना में शामिल आरोपियों को बचा दिया है। जिससे उसके और उसके मासूम बच्चों के जान-माल का खतरा बना हुआ है।
उल्लेखनीय है कि विगत 19 दिसंबर 2025 की देर रात गौर थाना क्षेत्र के बेलवरिया जंगल गांव निवासी धर्मेंद्र वर्मा 40 पुत्र स्व.राम अचल वर्मा की घर से आटा चक्की की दुकान पर जाते समय अज्ञात हमलावरों द्वारा डण्डे से सिर पर ताबड़तोड़ वार करके लहुलुहान कर दिया गया था। सूचना पर पहुंचे परिजन व आसपास के लोगों नें उसे सीएचसी गौर पहुंचाया। जहां पर हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जहां पर इलाज के दौरान धर्मेंद्र नें दमतोड़ दिया। पुलिस नें मृतक की पत्नी मंजू देवी की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व बलवा का मुकदमा दर्ज किया था।
हत्याकांड के खुलासे के लिए एसओजी,सर्विलांस,स्वाट टीम सहित गौर व परसरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम नें मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक के भतीजे मोहन वर्मा सहित उसके दो बालिग व दो नाबालिग को गिरफ्तार कर हत्या की धारा बढ़ाते हुए जेल भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से आहत मृतक की पत्नी मंजू देवी अपने मासूम बच्चों व रिश्तेदारों के साथ बुधवार को थाना गौर पहुंची। मृतका की पत्नी मंजू देवी का कहना था कि उसके पति की पीट-पीटकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया लेकिन पुलिस नें गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस द्वारा घटना में शामिल अन्य आरोपियों को छोड़ दिया गया। जिससे उसके व उसके बच्चों के जान-माल का खतरा बना हुआ है।
इस बाबत थानाध्यक्ष गौर संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302 में तरमीम कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता कोई अन्य प्रार्थना पत्र देती है तो उसकी भी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।


