निजी एवं सरकारी वाहनों में हूटर बजा तो संबंधित का खैर नहीं

अजीत पार्थ न्यूज एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर पर रोक लगाते हुए प्राइवेट एवं सरकारी वाहनों में हूटर बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री नें सख्त आदेश देते हुए कहा है, कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए, उनके अनुसार जिस भी वाहनों में इस प्रकार के यंत्र लगे हों उसे तत्काल उतरवाया जाए ।

आदेश के अनुसार वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे, अन्य किसी वाहन में हूटर किसी भी दशा में नहीं बजना चाहिए। यदि कहीं से भी इस प्रकार की सूचना मिली तो संबंधित थाने पर कार्रवाई होनी तय है।

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