∆∆∆••• हर्रैया थानांतर्गत मझौआ बाबू निवासी भभूती पर किया गया था जानलेवा हमला
बस्ती
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि नें जानलेवा हमले के आरोपी चार सगे भाईयों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। जिसे न अदा करने पर दो साल एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी वेद पांडेय नें न्यायाधीश को अवगत कराया कि हर्रैया थाना अंतर्गत मझौआ बाबू निवासी भभूती जायसवाल नें 10 अप्रैल 2017 को पुलिस का तहरीर देकर बताया कि वह हर्रैया के भारत नगर तेनुआ से साइकिल से घर जा रहा है। अभी छपिया बाग के पास पहुंचा था कि पुरानी रंजिश व जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र उर्फ पप्पू सिंह, सुरेंद्र सिंह व देवेंद्र सिंह नें हमला कर दिया। जिसमें उनकी हाथ, पैर व सीने की हड्डी टूट गई। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस नें विवेचना किया। जिसमें उक्त चारों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। न्यायाधीश नें गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।