न्यायालय के आदेश पर शिक्षक के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज

अजीत पार्थ न्यूज बस्ती

जनपद के हर्रैया थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कोहल मिश्र पर तैनात सहायक अध्यापक विजय वर्मा के खिलाफ कक्षा पांच में पढ़ने वाली दस वर्षीया एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ है।

पीड़िता की मां के अनुसार उसकी पुत्री को आरोपी सहायक अध्यापक नें कमरा साफ करने के बहाने बुलाकर कमरे के अन्दर ले गया, और उसके सााथ गलत नीयत से छेड़छाड़ किया, जब उसकी बेटी आरोपी की जोर जबर्दस्ती के चलते रोने-चिल्लाने लगी तो वह उसे छोड़कर भाग निकला। बेटी द्वारा आपबीती बताए जाने के बाद जब वह और उसके बेटे नें आरोपी सहायक अध्यापक से इस बात की उलाहना दिया तो उसनें गाली और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। विगत 9 मई 2024 को हुए उक्त घटना के मामले में स्थानीय पुलिस न्यायालय के आदेश पर आरोपी सहायक अध्यापक के खिलाफ बीएनएस, एससीएसटी एक्ट एवं पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कर रही है।

error: Content is protected !!