26 साल बाद हुआ,चार अभियुक्तों को एससी,एसटी एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा

अजीत पार्थ न्यूज बस्ती

जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी,एसटी एक्ट कमलेश कुमार नें 26 वर्ष पूर्व हुए मारपीट के एक मामले में चार अभियुक्तों को 3 वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना अंतर्गत बट्टूपुर ग्राम निवासी वादिनी अवधराजी पत्नी रामदुलारे नें स्थानीय थाने में तहरीर दिया था कि दिनांक 24 जनवरी 1999 को वह इंदिरा आवास द्वारा स्वीकृत मकान का निर्माण कर रही थी कि, इसी दौरान गांव के ही नकुल,अर्जुन प्रसाद,भीम पुत्र बृज बिहारी एवं हनुमान प्रसाद पुत्र जयंती प्रसाद हाथ में लाठी-डंडा लेकर आए और गाली-गुप्ता देते हुए मारने-पीटने लगे। इस दौरान शोर सुनकर उसकी पुत्री कमला देवी तथा पति रामदुलारे तथा पड़ोस की रहने वाली चंद्रावती पत्नी रामलौट नें बीच-बचाव किया। उक्त मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस नें धारा 323,504 आईपीसी एवं 3(1),(10) एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता एससी-एसटी एक्ट वीरेंद्र बहादुर सिंह नें उक्त मामले में दर्ज मुकदमे के तहत न्यायालय के समक्ष विशेष पैरवी करते हुए सात गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के विशेष पैरवी की वजह से न्यायाधीश कमलेश कुमार द्वारा चारों आरोपियों को अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 323 आईपीसी के तहत 6 माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 504 आईपीसी के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को अलग-अलग कुछ दिनों के लिए कारावास की सजा काटना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद संबंधित अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

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