अजीत पार्थ न्यूज बस्ती
जनपद के विकास खंड गौर में तीन माह बाद फिर ग्राम प्रधान परासडीह का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके पूर्व अप्रैल माह में ग्राम प्रधान का अधिकार सीज किया गया था और मई माह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाई गई थी। ग्राम प्रधान को पुनः वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय विकास खंड के परासडीह ग्राम पंचायत निवासी हृदय नारायण मिश्रा नें ग्राम प्रधान कुमारी पर अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए गड्ढे की भूमि पर पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी द्वारा मामले की जांच राजस्व टीम द्वारा कराया गया जांच में गड्ढे की भूमि पर 92.3 वर्ग मीटर में 195683 रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण पाया गया, जिसे जांच टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।
राजस्व टीम के जांच रिपोर्ट ग्राम प्रधान का अप्रैल 2025 में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिया गया था। ग्राम प्रधान को बिना नोटिस दिए पावर सीज किए जाने पर प्रधान को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिल गया और ग्राम प्रधान कुमारी को वित्तीय एवं प्रशासन का अधिकार मिल गया। इधर जिलाधिकारी नें पुनः ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। माकूल जवाब न मिलने पर 16 जुलाई 2025 को ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को प्रतिबंधित करते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्य टीम बनाने का आदेश दिया गया है।