दुष्कर्म के आरोपी को अदालत नें सुनाया दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा

अजीत पार्थ न्यूज बस्ती

जनपद के विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कमलेश कुमार नें दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपये अर्थ दंड से भी दंडित किया है और आदेश दिया है कि जुर्माना न जमा करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह नें अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद के सोनहा थाना अंतर्गत एक गांव में 23 वर्षीया युवती 17 जुलाई 2020 को शाम करीब सात बजे सीवान के नहर पुलिया पर शौच हेतु गई थी। इसी दौरान क्षेत्र के नौगढ़वा उर्फ जगदीशपुर ग्राम ध्रुपचंद्र चौधरी पुत्र केशराम घात लगाकर उसे पकड़ लिया और दुपट्टे से मुंह बांधकर तथा उसका सलवार समीज फाड़ कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती रोती बिलखती दो तीन घंटे बाद अपने घर गई और परिजनों को आपबीती बताई। पिता की तहरीर पर दुष्कर्म व अनुसूचित उत्पीड़न का मुकदमा ध्रुपचंद्र चौधरी के विरुद्ध दर्ज किया गया।

विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। साक्ष्य के लिए अभियोजन नें कुल बारह गवाह प्रस्तुत किए। साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दुष्कर्म की धारा में दंडित किया गया तथा अनुसूचित उत्पीड़न की धारा से दोष मुक्त कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।

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