जिलाधिकारी का आदेश बेअसर,रोक के बावजूद चल रही हैं अंधाधुंध भूसा मशीनें

∆∆•• आपदा अधिनियम के तहत 12 अप्रैल तक लगाई गई थी रोक
∆∆•• इन पर लेखपाल,चौकीदार इत्यादि को रखनीं थी निगरानी

अजीत पार्थ न्यूज संवाददाता,धनघटा संत कबीर नगर:

जिलाधिकारी संतकबीरनगर महेंद्र सिंह तंवर नें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी किया था कि गेहूं की कटाई के बाद तत्काल भूसा मशीनों के चलने से खड़ी फसलों में आग लगने की संभावना बनी रहती है। जिसके कारण भूसा बनाने वाली मशीनों पर 12 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके पौली में भूसा मशीन धड़ल्ले से अपना काम करना शुरू कर चुकी है। इससे यह लगता है कि जिलाधिकारी का निर्देश उनके लिए बेअसर साबित हो रहा है।

जिलाधिकारी नें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उक्त आदेश जारी किया कि एक्स्ट्रा रीपर,भूसा मशीन के चलने से खड़ी फसलों में आग लगने का भय बना रहता है। जिसके कारण 12 अप्रैल तक इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसकी निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट,तहसील के अधिकारी, लेखपाल और चौकीदार को दिशा निर्देश जारी किया गया था कि यदि कोई इन आदेशों के जारी होने के बाद भी इस तरह का कार्य करता है। इसकी सूचना मिलने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद भी पौली क्षेत्र में ब्लॉक मुख्यालय और पुलिस चौकी के नजदीक ही धड़ल्ले से भूसा मशीन चल रही है। जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। किसानों का कहना है कि इससे यदि कोई बड़ी घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।

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