अजीत पार्थ न्यूज एजेंसी
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा। सूचना के अनुसार सिपाही द्वारा मकान मालकिन के सहयोग से दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया। न्याय न मिलने पर पीड़िता नें न्यायालय का सहारा लिया आखिरकार आरोपी सिपाही के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
उक्त पूरा मामला अंबेडकरनगर जनपद का है, जहां पर एक सिपाही पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता नें पुलिस में शिकायत पर जब सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अकबरपुर कोतवाली में तैनात एक सिपाही नें मकान मालकिन के सहयोग से दलित महिला को बेहोश कर दुष्कर्म किया। बाद में उसे धमकाकर कई बार शारीरिक शोषण किया। इसकी जानकारी होने पर महिला के पति नें भी उसके साथ रहने से इंकार कर दिया। पीड़िता नें मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों से किया,लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस नें प्रतापगढ़ के सिपाही व एक महिला के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस नें मामले की तफ्तीश शुरू कर दिया है।
सूचना के अनुसार जलालपुर की रहने वाली पीड़िता अकबरपुर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसी मकान में प्रतापगढ़ निवासी सिपाही राजेश यादव भी किराएदार था। पीड़िता का आरोप है कि मकान मालकिन कमलेश यादव की मदद से सिपाही नें उसका मोबाइल नंबर हासिल किया और अश्लील संदेश भेजकर परेशान करने लगा।
पीड़िता के अनुसार एक अगस्त 2024 को सिपाही खाना लेकर उसके कमरे में आ गया। पीड़िता नें खाना खाने से मना करते हुए सिपाही के कमरे में आने का विरोध किया। इस बीच मकान मालकिन भी मौके पर आ गई और उनके दबाव में खाना खाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसनें खुद को निर्वस्त्र पाया और आरोपी सिपाही भी वहीं मौजूद था। इसके बाद सिपाही नें पीड़िता के पति को बताने की धमकी देकर कई बार पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर आरोपी नें पीड़िता के पति को फोन कर सब कुछ बता दिया और उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। इसके बाद पति नें भी उसे छोड़ दिया।
पीड़िता नें इसकी शिकायत 19 सितंबर को तहसील दिवस, 22 नवंबर को राज्य महिला आयोग से किया, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 18 दिसंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे प्रकरण की शिकायत किया, जिसके बाद आरोपी सिपाही सुलह समझौता के लिए दबाव बनाते हुए धमकाने लगा। इस पर पीड़िता नें न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में सिपाही और मकान मालकिन दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर श्रीनिवास पांडेय के अनुसार न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।